मतदाता सूची में नाम शामिल करने हेतु मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से करें आवेदन,ये है प्रोसैस

Shri Mi
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बलरामपुर।छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन नियम 1995 में किये गये संशोधन अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग नामावली तैयार करने हेतु जारी कार्यक्रम की सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि के पूर्व तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अद्यतन निर्वाचक नामावली को ही उप नियम(1) के अधीन कार्य करने हेतु आधार बनाया जावेगा।नए नियम के अनुसार अब भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा के निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाताओं का नाम ही नगरीय एवं पंचायत की निर्वाचक नामावली में जुड़ पाएगा। ऐसे मतदाता जिनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, उनका नाम पंचायत/नगरीय मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाएगा। ऐसे पात्र व्यक्तियों को सर्वप्रथम अपना नाम विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल कराना होगा उसके पश्चात् वह आवेदन प्रारूप क-1 में अपना नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल कराने हेतु अपना आवेदन सीधे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंप सकेंगे।

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बलरामपुर-रामानुजगंज जिले मे छ0ग0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन के संबंध में जारी कार्यक्रम के परिपालन में 35 पंच पद, 02 सरपंच पद एवं 01 जनपद सदस्य पद पर निर्वाचक नामावली तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। सबंधित ग्राम पंचायत के ऐसे पात्र व्यक्ति जो उस ग्राम पंचायत में निवास करते हैं एवं उनका नाम विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित नहीं है वह सर्वप्रथम वोटर पोर्टल की वेबसाइट में जाकर अथवा गूगल प्ले स्टोर में वोटर हेल्पलाइन मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल करने हेतु आवेदन कर सकते हैं, तत्पश्चात् ही उनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में शामिल हो पाएगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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