सहायक शिक्षक और कंप्यूटर टीचर भर्ती निरस्त, अब इस आधार होगा अभ्यर्थियों का चयन

Shri Mi
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सक्तीः स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ठ अंग्रेजी माध्यम स्कूल सक्ती की भर्ती प्रक्रिया में सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) एवं कम्प्यूटर शिक्षक (संविदा भर्ती) की भर्ती के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। कलेक्टर नुपूर राशि पन्ना ने प्राप्त शिकायत के संबंध में जांच पश्चात् सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) एवं कम्प्यूटर शिक्षक (संविदा भर्ती) की नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया है। साथ ही सेजस समिति को 3 दिवस के भीतर नियमानुसार मरिट के आधार पर आदेश जारी किये जाने हेतु निर्देश दिए है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) सेजस स्कूल जिला सक्ती की भर्ती प्रक्रिया में शिकायतकर्ता राकेश कुमार देवांगन के शिकायत के संबंध में भर्ती प्रक्रिया की जांच हेतु एक समिति गठित की गई थी जिसके जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार खुशबु साहू सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित मुक्त वर्ग में आवेदन किया गया था जबकि नियुक्ति आदेश अ.पि.वर्ग संवर्ग में जारी किया गया। उक्त नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। अतः जांच प्रतिवेदन के आधार पर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती अभ्यर्थी खुशबू साहू नियुक्ति आदेश को निरस्त किया जाता है। सेजस संविदा भर्ती समिति को आदेशित किया की सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम संविदा भर्ती का 3 दिवस के भीतर मेरिट के आधार पर संवर्गवार नया संशोधित आदेश जारी किया जाये।

इसी प्रकार कम्प्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) सेजस स्कूल की भर्ती प्रक्रिया में शिकायतकर्ता आस्था द्विवेदी के शिकायत के संबंध में भर्ती प्रक्रिया की जांच हेतु एक समिति गठित की गई थी। जिसके जांच प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार कम्प्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) के साक्षात्कार में साक्षात्कार कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण नियुक्ति आदेश को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई है। उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कम्प्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) का नियुक्ति आदेश को निरस्त किया जाता है। सेजस संविदा भर्ती समिति को आदेशित किया की कम्प्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम (संविदा भर्ती) प्रक्रिया में नवीन साक्षात्कार पैनल का गठन कर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर 3 दिवस के भीतर के नियुक्ति आदेश जारी किया जाये।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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