CG सहायक शिक्षक निलंबित-छात्र के सामने शराब का सेवन,सस्पेंड

Shri Mi
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Jashpur।जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकाशित समाचार अनुसार गौरीशंकर भगत, सहायक शिक्षक (एल.बी.). शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला सुकबासुपारा (रोकबहार) विकासखण्ड पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ.ग.) द्वारा नाबालिक छात्र के सामने शराब का सेवन किया जा रहा है जो प्रथमदृष्ट्या सही पाया गया है। संबंधित का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 23 के सर्वथा विपरीत है, जो कदाचरण की श्रेणी में आता है। “

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अतएव गौरीशंकर भगत, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला सुकबासुपारा (रोकबहार) विकासखण्ड पत्थलगांव जिला – जशपुर (छ.ग.) को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.) नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।)

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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