Bilaspur News
शराब की टूटी बोतल से गले पर किया हमला…मौके पर ही मौत..घेराबन्दी में फरार आरोपी गिरफ्तार…बताया हत्या का कारण
पैसों को लेकर हुआ विवाद..आरोपी ने उतारा मौत के घाट
बिलासपुर—-कुछ दिनों पहले तारबाहर थाना क्षेत्र के पुराना बस स्टैण्ड में देर रात्रि पुलिस को हत्या किए जाने की जानकारी मिली। जांच पड़ताल कर मृतक की पहचान राहुल सिंह चौहान के रूप में हुई। पुलिस ने छानबीन कर हत्या के जुर्म में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कराया है। आरोपी का नाम अटल आवास निवासी दीपक ठाकुर उर्फ बाबा है।
एडिश्नल एसपी उमेश कश्यप समेत पुलिस के आलाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले पुराना बस स्टैण्ड में हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार हरीश सिंह चौहान ने रिपोर्ट दर्ज कराया 25 अगस्त 2024 की रात्रि अज्ञात आरोपी ने राहुल सिंह चौहान का धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया है।
रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर पुलिस मौके पर पहुंची। मुआयना के दौरान मृतक राहुल सिंह चौहान के गले में टूटा हुआ कांच बरामद किया। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर जांच पड़ताल अभियान शुरू किया गया। विवेचना के दौरान आस पास के दुकानो और चौक चैराहो में लगे सीसीटीवी को खंगाला गया। बावजूद इसके अज्ञात आरोपी को लेकर किसी प्रकार की पुख्ता जानकारी नहीं मिली। सायबर टीम ने अज्ञात आरोपी के धुधंले सीसीटीवी फुटेज का स्क्रेच बनाया। स्केच को वायरल किया ।
पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस टीम को पतासाजी के लिए कडी चेतावनी के साथ रायपुर, भाठापारा और बिलासपुर के संभावित ठिकानो पर भेजा गया। खोजबीन के दौरान पता चला कि आरोपी लगातार स्थान बदल रहा है। इसी बीच जानकारी मिली कि आरोपी जिला अस्पताल आने वाला है। पहले से अलर्ट पुलिस टीम ने घेराबंदी कर धर दबोचा।
पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना नाम दीपक ठाकुर उर्फ बाबा निवासी अटल आवास होना बताया। आरोपी ने बताया कि मृतक राहुल सिंह चौहान के साथ शराब भठ्ठी पुराना बस स्टैण्ड आया। इसी दौरान दोनों के बीच पैसों को लेकर विवा्द हो गया। शराब की टूटी हुई बोतल से मृतक के गले में वार किया। हमला में राहुल सिंह चौहान की मौके पर ही मौत हो गयी। शराब की शीशी घटना स्थल पर फेंकक र फरार हो गया। आरोपी से घटना के दौरान पहने गए कपड़े को पुलिस ने बरामद किया ।
आरोपी ने बताया कि धारदार नुकीली वस्तु से प्रार्थी अभिषेक सिंह पर भी हमला किया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(2) 119(1) 333 के तहत दीपक ठाकुर उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।