BEO और स्रोत समन्वयक सस्पेंड,लेन – देन का है आरोप

Shri Mi
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उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण में प्रारंभिक दृष्टि में आरोपों की पुष्टि हो रही है। इस पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को इनकी जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

जांच अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन के अनुसार विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक नगरी और विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नगरी श्री राजेन्द्र प्रसाद दास के विरूद्ध की गई शिकायत सही पाई गई।

इस तरह विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी और विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक द्वारा पदीय दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत के.एल.कौशिक और राजेन्द्र प्रसाद दास को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में श्री कौशिक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मगरलोड नियत किया गया है। साथ ही प्रधानपाठक शासकीय माध्यमिक शाला छिपलीपारा श्री एच.एल.नाग को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से विकासखण्ड स्त्रोत समन्वय नगरी का प्रभार सौंपा गया है।

इसी तरह निलंबन अवधि में राजेन्द्र प्रसाद का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी नियत किया गया है। साथ ही सहायक प्राध्यापक डाईट नगरी आर.एल.देव को आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नगरी का प्रभार सौंपा गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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