बड़ी खबरःऑडिट में भारी गड़बड़ी.. बिलासपुर के श्रीबालाजी समेत प्रदेश के 5 अस्पतालों पर गिरी गाज…17 लाख का जुर्माना

BHASKAR MISHRA
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रायपुर/बिलासपुर—शासन ने प्रदेश के पांच बड़े अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शासन ने चार अस्पतालों पर सत्रह लाख अर्थदण्ड़ लगाया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों के आडिट के दौरान भारी गड़बड़ी पाए जाने पर नवापारा रायपुर के तीन, बिलासपुर और रायपुर के एक-एक अस्पताल के खिलाफ कठोर कदम उठाया गया है। तीन अस्पतालों को योजना से निलंबित कर अर्थदण्ड लगाया गया है। जबकि एक अस्पताल पर निलंबन के साथ ही अर्थदण्ड़ की कार्रवाई की गयी है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों का ऑनलाईन सिस्टम से उपचार लेने वाले मरीजों का ऑडिट किया जाता है। पिछले  दिनों ऑडिट के दौरान कुछ अनुबंधित निजी अस्पतालों में गड़बड़ियां पायी गयी थी। शासन ने रिपोर्ट के बाद रायपुर और बिलासपुर के पांच अस्पतालों के खिलाफ निलंबन और अर्थदण्ड की कार्यवाही को अंजाम दिया है। 
संचालक स्वास्थ्य सेवायें सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डाॅ.खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के ऑडिट में गड़बड़ी पाये जाने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया है। नवापारा रायपुर का अंजली नर्सिंग होम, माहेर हाॅस्पिटल और शाॅह नर्सिंग होम के साथ ही बिलासपुर स्थित श्रीबालाजी हाॅस्पिटल और  रायपुर के रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ कार्यवाही की गयी है।
यह हुई कार्यवाही
बिलासपुर के श्रीबालाजी हाॅस्पिटल को एक साल के लिये निलंबित किया गया है। नवापारा रायपुर के अंजली नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन आदेश हुआ है। नवापारा रायपुर के माहेर हाॅस्पिटल पर पांच लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन कार्रवाई की गयी है। नवापारा रायपुर के ही शाॅह नर्सिंग होम के खिलाफ तीन लाख का अर्थदण्ड और एक साल का निलंबन आदेश शासन ने दिया है। इसके अलावा रायपुर पचपेड़ी नाका स्थित रामकृष्ण केयर हाॅस्पिटल के खिलाफ  योजनांतर्गत उपचारित मरीजों से अतिरिक्त राशि लिये जाने के मामले में राशि 6,16,834/- का अर्थदण्ड लगाया है। साथ ही इतनी ही राशि संबंधित मरीजों को वापस दिए जाने का फरमान भी जारी हुआ है।
टोल फ्री नंबर में करें शिकायत
योजनांतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मरीज या उसके परिजन सीधे टोल फ्री नंबर 104 या 14555 में शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा उपचारित मरीजों की ऑनलाईन साॅफ्टवेयर में उपलब्ध डेटा का ऑडिट भी लगातार संबंधित चिकित्सकों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा राज्य नोडल एजेंसी रायपुर के माध्यम से समय-समय पर कार्यवाही की जाती है । जिससे मरीजों को निःशुल्क व समुचित उपचार मिल सके।
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