भोपाल। मध्यप्रदेश की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि का केश मेमो प्रदाय किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संबंध में आबकारी आयुक्त ने आदेश जारी कर दिये हैं। जहरीली शराब के कारण हुई मौतों की जाँच के लिये गठित राजौरा कमेटी ने केश मेमो अनिवार्य करने संबंधी अनुशंसा की थी।
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