बिलासपुर।हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारम्भ करने की याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस पी पी साहू के डिवीज़न बेंच में हुई। वकील ने कोर्ट को बताया कि 3सी लाइसेंस बिलासपुर एयरपोर्ट को दे दिया गया है। शीघ्र ही हवाई सेवा के आवेदन आने पर हवाई सेवा प्रारम्भ की जाएगी।बुधवार को हाइकोर्ट में चकरभाठा हवाई सेवा को पर मुख्य न्यायाधीश के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। प्रैक्टिसिंग बार के वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने बताया कि 4 सी लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। जमीन इस समय सेना के पास है। जमीन के लिए राज्य सरकार को OLS सर्वे कर बताना होगा।
कोर्ट को राज्य सरकार के वकील ने बताया कि पहले 3सी लाइसेंस के हिसाब से हवाई सेवा चालू हो जाए इसके बाद ही 4 सी लायसेंस के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है।सुनवाई के बीच डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखित में बताये कि हवाई सेवा कैसे और कौन चालू करवाएगा,,प्रक्रिया क्या होगी ।तभी हम आगे आदेश दे सकेंगे ।
मामले में कोर्ट ने याचिकर्ताओ समेत केंद्र और राज्य सरकार के कार्यो को सराहा। कोर्ट ने कहा कि एक स्टेप और आप लोगो को मेहनत से 3सी लाइसेंस हासिल हुआ है।न्यायालय में महाधिवक्ता सतीश वर्मा , सुदीप श्रीवास्तव, संदीप दुबे ,रमाकांत मिश्रा, सुदीप अग्रवाल और आशीष श्रीवास्तव पक्षकारो की तरफ से खड़े हुए ।