बिलासपुर-आज उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस पी.वी.राम चन्द्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की खण्डपीठ में बिलासपुर में हवाई सुविधा से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। गौरतलब है कि पत्रकार कमल दुबे और अधिवक्ता संदीप दुबे (हाईाकोर्ट प्रेक्टिसिंग बार एसासिएशन) द्वारा बिलासपुर में हवाई सुविधा के लिए 2017 से जनहित याचिकाए लगाई गई है जिस पर समय-समय पर आवश्यक निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किए है।आज की सुनवाई में छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने बताया कि डी.जी.सी.ए द्वारा एयरपोर्ट का इंसपेक्शन कर लिया गया है और अब डी.जी.सी.ए को आगे की कार्यवाही करनी है। केन्द्र सरकार की ओर से उपस्थित एएसजी रमाकांत मिश्रा ने कहा कि इस सप्ताह डी.जी.सी.ए को रिपोर्ट मिल जायेगी और उसमें कोई कमी होने पर एक सप्ताह के भीतर छत्तीसगढ़ शासन को अवगत करा दिया जायेगा।
सब ठीक होने पर अधिकतम चार सप्ताह में एयरपोर्ट के लिये 3सी लाइसेंस जारी होगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि फ्लाई बिग एयरलाईंस ने बिलासपुर से महानगरों तक उड़ान प्रारंम्भ करने में रूचि दिखाई है। हाई कोर्ट बार की ओर से प्रस्तुत याचिका में आज एक आवेदन प्रस्तुत कर फ्लाई बिग के द्वारा बिलासपुर से उड़ान प्रारंम्भ करने के लिए दिए गये प्रस्ताव की प्रति प्रस्तुत की गई।
इसके अनुसार वी.जी.एफ सब्सिडी के लिए उड़ान योजना में 600 कि.मी की बाध्यता समाप्त किया जाना आवश्यक है। याचिका कर्ता की ओर से कहा गया कि केन्द्र सरकार के पास वी.जी.एफ के लिए अलग से फंड है इसलिए यह सब्सिडी उपलब्ध कराना उनकी जिम्मेदारी बनती है।सुनवाई के पश्चात् लिखाये गये अपने आदेश में हाई कोर्ट ने उम्मीद जताई कि चार सप्ताह में बिलासपुर एयरपोर्ट को 3सी लाइसेंस मिल जायेगा। आदेश में याचिकाकर्ताओं की ओर से एएआई के द्वारा भ्रामक जानकारी प्रस्तुत किये जाने के आरोप का उल्लेख करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि वह वर्तमान में इस ओर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है और प्राथमिकता में एयरपोर्ट को 3सी लाइसेंस मिलना है। उड़ान सबंधी अन्य विषय आगे की सुनवाई निर्धारित किये जाएंगे।अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।