विश्वविद्यालय में फर्जी डिग्री का मामला:हाईकोर्ट ने राज्य,केंद्र सरकार सहित UGC से मांगा जवाब

Shri Mi
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बिलासपुर।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ मे न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस एवं न्यायामूर्ति पी पी साहू ने याचिकाकर्ता डॉक्टर आरती सिंह की जनहित रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, केंद्र सरकार वा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को 18 फरवरी तक जवाब प्रस्तूत करने हेतु आदेश दिया है। यह याचिका डॉ.सी वी रमन विश्वविद्यालय में बिना अनुमति डिग्री और फर्जी अंकसूची जारी किए जाने को लेकर पेश की गई है।याचिका कर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि तत्काल रुप से विश्व विद्यालय को राज्य सरकार के अधीन हस्तांतरित करना चाहिये व फर्जी डिग्री का रैकेट के विरूद्ध एस आई टी गठित कर जांच करवाई जानी चाहिये।click here to join my whatsapp news group

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साथ ही याचिका मे गुजरात सरकार द्वारा गठित जांच कमिटी द्वारा छत्तीसगढ राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही करने हेतु लिखा था ‌परंतु उक्त रिपोर्ट पर सरकार द्वारा मौन धारण करना संदेह परक है। इस कारण सी बी आई अथवा अन्य निस्पक्ष जांच अजेंसी द्वारा जांच करवाने की मांग की गई है।ज्ञात हो कि सी वी रमन विश्व विद्यालय द्वारा विभिनं विषयों मे बिना अनुमति डिग्री जारी करने, फर्जी अंकसूची बनाने को लेकर वा मृत व्यक्ति के नाम से मार्कशीट जारी किये जाने को उक्त याचिका मे चुनौती दी गई है।

याचिका कर्ता ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से उच्च न्यायालय मे रिट याचिका प्रस्तूत की। याचिका पर सुनवाई करते हाई कोर्ट ने विश्व विद्यालय को नोटिस जारी करते हुए आगामी 18 फरवरी की तिथि तक जवाब दिये जाने का निर्देश दिया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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