अनुपातहीन सम्पत्ति मामले में सुधीर गुप्ता को मिली जमानत

Chief Editor
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sudhirबिलासपुर। अनुपातहीन संपत्ति के मामले में जेल भेजे गए बिलासपुर नगर निगम के अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता को जमानत मिलने की खबर है। उन्हे पिछले 10 जुलाई को भ्रष्टाचार निवारण न्यायाधीश की अदालत के आदेश के बाद जेल भेजा गया था। शुक्रवार को उन्हे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।

             
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पिछले 10 जुलाई को  बिलासपुर निगम अधीक्षण अभियंता सुधीर गुप्ता को भ्रष्टाचार निवारण न्यायधीश खिलावन राम रिगरी की कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद सुधीर गुप्ता को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया था। । एसीबी ने सुधीर गुप्ता के खिलाफ 2002 के  छापामार कार्रवाई में अनुपातहीन संपत्ति मामले में  न्यायधीश  श्री रिगरी के कोर्ट में चालान पेश किया था।

मालूम हो कि साल 2002 में सुधीर गुप्ता और फरीद कुरैशी के ठिकानों में एसीबी ने छापामार कार्रवाई की थी। मामले में फरीद कुरैशी को जेल भेज दिया गया था। बाद में कुरैशी को जमानत पर छोड़ा गया। मामले में  सुनवाई चलती  रही । एसीबी ने 10 जुलाई को सुधीर गुप्ता के करीब पन्द्रह साल पुराने मामले को न्यायधीश रिगरी के अदालत में पेश किया था।

एसीबी ने कोर्ट को बताया  था कि छापामार कार्रवाई में सुधीर गुप्ता के ठिकाने से अनुपातहीन संपत्ति बरामद हुई थी। छापामार कार्रवाई के बाद निगम अधीक्षण अभियंता पर 13(1)ई और 13 (2) का मामला दर्ज किया गया है।  मालूम हो कि 13(1)ई तहत अनुपातहीन संपत्ति का मामला शामिल होता है।

भ्रष्टाचार निवारण न्यायाधीश की अदालत में जमानत नहीं मिलने के बाद 10 जुलाई से सुधीर गुप्ता जेल में ही हैं। जिन्हे शुक्रवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की खबर है।

 

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