नईदिल्ली।Budget 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड क्लास के लिए बजट 2020 में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। प्रस्तावित नए स्लैब के तहत टैक्स में छूट के लिए आपको पहले मिलने वाली एचआरए, एलटीसी, स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत कई तरह की छूट को छोड़ना पड़ेगा।नए स्लैब के अंतर्गत जिन छूट को छोड़ना पड़ेगा में उनमें होम लोन पर ब्याज समेत हेल्थ इंश्योरेंस भी शामिल है। आइए जानते हैं कि नए टैक्स स्लैब के अनुसार फायदा पा पाने के लिए किन-किन छूट को छोड़ना पड़ सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 115बीएसी के तहत निम्न छूट का फायदा नहीं उठा सकते हैं: सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
->सेक्शन 10 के क्लॉज (5) के तहत मिलने वाली लीव ट्रैवल कन्सेशन (LTC)
-> सेक्शन 10 के क्लॉज (13ए) के तहत मिलने वाला हाउस रेंट अलावेंस (HRA).
-> सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेंमेंट अलावेंस और एम्प्लॉयमेंट/प्रोफेशनल टैक्स
-> सेक्शन 23 के सब-सेक्शन(2) के अंतर्गत उल्लेख किए गया सेल्फ ऑक्युपाई या वेकेंट प्रॉपर्टी पर मिलने वाला ब्याज
-> सेक्शन 35AD या सेक्शन 35CCC के तहत मिलने वाली छूट
-> चैप्टर VIA के तहत मिलने वाली कोई भी छूट (जैसे 80C, 80CCC, 80CCD, 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, 80G, 80GG, 80GGA)
-> हालांकि, सेक्शन 80 CCD (अधिसूचित पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में नियोक्ता का योगदान) के तहत सब-सेक्शन (2) के तहत छूट और सेक्शन 80JJAA(नई नौकरी के लिए) छूट का दावा पेश किया जा सकता है.