नईदिल्ली।Income Tax Calculator: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2020 पेश कर रही हैं। ऐलान के मुताबिक 5 लाख रुपए तक की आय पर इन्कम टैक्स में छूट दी गई है। 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अभी तक यह दर 20% थी। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 10 लाख से लेकर 12.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स की दर 20% रखी गई है, जो कि अभी तक 30% थी।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आयकर की दर 25 प्रतिशत तय की गई है। 15 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर 30% तक आयकर देना होगा। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इन्कम टैक्स में सुधार विकास को गति देने के उद्देश्य से किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इन्कम टैक्स में राहत के चलते सरकार को 48 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा।
फरवरी 2019 में बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इनकम टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। जुलाई में पेश हुए बजट में निर्मला सीतारमन ने भी उसी स्लैब को बरकरार रखा। यानी 5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्सेबल आमदनी वाले करदाताओं को फिलहाल कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है।
5 लाख से ज्यादा आय वालों के टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये का निवेश करने पर कुल 6.5 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। यानी उन्हें 1.50 लाख रुपये के स्लैब का फायदा हुआ। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट भी 40 हजार रु. से बढ़ाकर 50 हजार रु. कर दिया था।
आयकर गणना के लिए 60 साल तक के व्यक्ति को आय के विवरण के तौर पर टैक्स लायक सैलरी, आय पर मिलने वाला ब्याज, होम लोन का ब्याज, अन्य आय, किराए से मिलने वाली आय और लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज की जानकारी की जरूरत होगी।इसके साथ ही व्यक्ति आयकर एक्ट 80 सी के तहत मिलने वाली छूट, डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज, मेडिकल इंश्योरेंस आदि के तहत खर्च की गई रकम बतानी होगी।