Budget 2023- Tax मामलों के एक्सपर्ट का कहना है कि आम बजट में वैकल्पिक टैक्स सिस्टम यानी न्यू टैक्स रीजिम को बेहतर बनाने के लिए इसमें पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी पीपीएफ (PPF) जैसी अन्य टैक्स सेविंग स्कीम के जरिए कटौती की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकतम 30 फीसदी Tax स्लैब की लिमिट को भी 20 लाख रुपये तक बढ़ाने की मांग की है।
Budget 2023-सरकार ने आम बजट 2020-21 में ऑप्शनल इनकम टैक्स सिस्टम (अल्टरनेटिव टैक्स रीजिम) शुरू की थी जिसमें लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली-HUF) पर कम दरों के साथ टैक्स लगाया गया। हालांकि, इस सिस्टम में रेंट एलाउंस, होम लोन के ब्याज और 80C के तहत निवेश जैसी अन्य टैक्स छूट नहीं दी जाती है।
Budget 2023-इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम टैक्स पर छूट है। इसके बाद 2.5 लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 5 फीसदी, पांच लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल इनकम पर 10 फीसदी, 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की इनकम पर 15 फीसदी, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 20 फीसदी, 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक इनकम पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ऊपर इनकम पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाता है।