Budget 2023-नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था में कितना लगता है Tax, क्या इस बार होगा बदलाव

Shri Mi
4 Min Read

Income Tax In Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी बजट 2023 एक फरवरी को पेश करने वाली हैं. ऐस में देश के नागरिक इनकम टैक्स स्लैब रिलेटेड बजट का अनाउंसमेंट कर रहे हैं. व्यक्तिगत के लिए इनकम टैक्स स्लैब वित्त वर्ष 2017-18 के बाद कोई बदलाव नहीं किया गया है. फरवरी 2020 में ‘New Tax Regime’ लागू की गई थी.

Join Our WhatsApp Group Join Now

अब एक्सपर्ट चाहते हैं कि बजट 2023 में टैक्स स्लैब को लेकर कुछ बदलाव किया जाए. इस बदलाव के तहत आम नागरिकों और कर्मचारियों को टैक्स में छूट की उम्मीद है. वर्तमान आयकर प्रावधानों के अनुसार, एक व्यक्ति को स्लैब दरों के आधार पर टैक्स का भुगतान करना होता है. टैक्स स्लैब में 5 करोड़ रुपये से अधिक की आय के लिए उच्चतम स्लैब रेट अधिभार और उपकर को शामिल करने के बाद, वर्तमान में 42.744 प्रतिशत है.

CNBCTV18 की खबर के मुताबिक डेलॉइट इंडिया के पार्टनर ताप्ती घोष ने बताया है कि 30 प्रतिशत की उच्च टैक्स रेट को घटाकर 25 प्रतिशत किया जाना चाहिए और हाई टैक्स रेट की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाए. ऐसे में प्रस्तावित उच्च टैक्स स्लैब रेट को अधिभार और उपकर समेत, घटाकर 35.62 प्रतिशत किया जा सकता है. आइए जानते हैं नए टैक्स और पुराने टैक्स स्लैब में एक्सपर्ट ने क्या सुझाव दिया है.

कितनी कमाई पर कितना देना होता है टैक्स 

  • नई कर व्यवस्था के तहत कुल 7 तरह के टैक्स स्लैब को बनाया गया है. 2.5 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर टैक्स से छूट दी गई है.
  • 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स लागू है, जबकि प्रस्तावित स्लैब रेट भी 5 फीसदी है.
  • पांच लाख से 7.5 लाख पर स्लैब रेट 10 फीसदी और प्रस्तावित स्लैब भी 10 फीसदी है.
  • 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये पर स्लैब रेट 15 प्रतिशत और प्रपोस्ड रेट भी 15 फीसदी है.
  • 10 लाख से 12.5 लाख रुपये तक की सलाना इनकम पर स्लैब रेट 20 प्रतिशत है और प्रपोस्ड स्लैब रेट भी 20 फीसदी है.
  • 12.5 लाख से 15 लाख रुपये पर टैक्स स्लैब 25 फीसदी है, जिसे 20 फीसदी करने की मांग है.
  • 15 लाख से 20 लाख रुपये पर स्लैब रेट 30 फीसदी है, जिसे 20 फीसदी करने की मांग है.
  • 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर स्लैब रेट 30 फीसदी है, जिसे 25 फीसदी करने की मांग है.

पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स 

  • 2.5 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
  • 2.5 लाख से पांच लाख रुपये के इनकम पर 5 प्रतिशत स्लैब रेट लागू है.
  • 5 लाख से 10 लाख रुपये के इनकम पर 20 फीसदी स्लैब रेट है.
  • 10 लाख से 20 लाख रुपये सालाना इनकम पर 30 फीसदी स्लैब रेट लागू है और इसे 20 प्रतिशत करने की मांग है.
  • 20 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी स्लैब रेट है और इसे 25 फीसदी करने की मांग है.

 

TAGGED:
By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close