वल्लभनगर और धरियावद सीट पर उपचुनाव होंगे ECI की नई गाइडलाइन

Shri Mi
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जयपुर-उदयपुर की वल्लभनगर और प्रतापगढ़ की धरियावद सीट पर उप चुनाव ECI की नई गाइडलाइन के तहत होंगे. इसके तहत कोरोना को देखते हुए चुनाव प्रचार के समय को घटा दिया गया है. अब मतदान समाप्ति के 72 घंटे पहले चुनावी प्रचार पर रोक लग जाएगी. इससे पहले यह समय सीमा 48 घंटे की थी. विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने चुनावी आचार संहिता की पालना के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि अब मतदान समाप्ति के 72 घंटे पहले चुनावी प्रचार पर रोक लग जाएगी. राजनीतिक पार्टियां आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाती है तो उन्हें 48 घंटे के भीतर उसकी जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी. वहीं प्रत्याशी को भी प्रमुख समाचार पत्रों में इसकी जानकारी छपवानी होगी.

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वल्लभनगर और धरियावद में विधानसभा उपचुनाव:
-वल्लभनगर में कुल दो लाख 57 हजार 155 मतदाता
-इनमें एक लाख 29 753 पुरुष
-एक लाख 27 हजार चार सौ दो महिलाएं 
-वल्लभनगर में दो लाख 52 716 कुल मतदाता 
-एक लाख 28549 पुरुष, एक लाख 24167 महिलाएं 
-दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल पांच लाख 9 871 मतदाता 
-इनमें दो लाख 58302 पुरुष जबकि दो लाख 51569 महिलाएं 

कुल 101 सर्विस वोटर:
-इनमें धरियावद में सात पुरुष एक महिला सहित आठ सर्विस वोटर 
-वल्लभनगर में 89 पुरुष 4 महिलाएं सहित 93 वोटर 
-कुल 96 पुरुष और 5 महिलाओं सहित 101 सर्विस वोटर
-दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 100% एपिक बने
-2018 में धरियावद में 78.32%,वल्लभनगर में 76.31% वोटिंग
-2018 लोकसभा चुनाव में 73.83%,वल्लभनगर में 67.47% वोटिंग
-धरियावद में 982 व 1005 का लिंगानुपात तो वल्लभनगर में 966 व 975 का लिंगानुपात
-धरियावद में 1 भी शहरी पोलिंग स्टेशन नहीं 
-ग्रामीण क्षेत्र में 302 बूथ जबकि 94 सहायक बूथ

इस तरह कुल 396 बूथ:

-वल्लभनगर में शहरी क्षेत्र में 22 व ग्रामीण क्षेत्र में 261 पोलिंग स्टेशन जबकि 102 सहायक स्टेशन कुल 385 पोलिंग स्टेशन 
-कुल मिलाकर शहरी क्षेत्र में 22 ग्रामीण क्षेत्र में 563 और 196 सहायक स्टेशन कुल मिलाकर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 781 पोलिंग स्टेशन
-धरियावद में शहरी क्षेत्र में एक भी पोलिंग स्टेशन लोकेशन नहीं 
-ग्रामीण क्षेत्र में 228 पोलिंग स्टेशन लोकेशन 
-जबकि वल्लभनगर में शहरी क्षेत्र में 11 पोलिंग स्टेशन लोकेशन 
-और ग्रामीण क्षेत्र में 213 पोलिंग स्टेशन लोकेशन

कुल 224 पोलिंग स्टेशन लोकेशन:
-दोनों को मिलाकर शहरी क्षेत्र में 11 पोलिंग स्टेशन लोकेशन
-ग्रामीण क्षेत्र में 441 पोलिंग स्टेशन लोकेशन 
-और कुल मिलाकर 452 पोलिंग स्टेशन लोकेशन
-राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के बारे में देनी होगी जानकारी
-प्रत्याशी को टिकट देने के 48 घंटों में अपनी पार्टी की वेबसाइट पर देनी होगी जानकारी
-इसी तरह खुद प्रत्याशी को भी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवानी होगी जानकारी 
-नामांकन से पूर्व और बाद में नहीं हो सकेगी पब्लिक मीटिंग 
-आर ओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सिर्फ तीन वाहनों की इजाजत
-नामांकन करते समय जुलूस की नहीं होगी अनुमति
-चुनाव प्रचार की मीटिंग के लिए संबंधित क्षेत्र की क्षमता के 30% या 200 व्यक्तियों को अनुमति
-इसके लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन करने के हैं निर्देश
-जबकि आउटडोर चुनाव प्रचार में प्रचार वाली जगह की क्षमता के 50% या स्टार कैंपेनर होने पर हजार नहीं तो 500 व्यक्तियों की होगी अनुमति
-ऐसी जगहों मैं होने वाली सभा की होगी मॉनिटरिंग
-ऐसी जगहों पर सभा करने के लिए कॉर्डोनिंग,बेरिकेटिंग का खर्च संबंधित प्रत्याशी या पार्टी उठाएगी
-मैदानों का इस्तेमाल बेरिकेटिंग के साथ रैलियों के लिए हो सकेगा 
-राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों के 20 से ज्यादा नहीं होंगे स्टार कैंपेनर 
-गैर मान्यता प्राप्त दलों के 10 से ज्यादा नहीं होंगे स्टार कैंपेनर 
-कोई भी रोड शो और मोटर बाइक, साइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी
-कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए और जगह उपलब्ध होने पर अधिकतम 50 लोगों के साथ स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग संभव
-जबकि घर-घर जनसंपर्क में 5 से ज्यादा व्यक्तियों को नहीं इजाजत 

कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ जगह की उपलब्धता पर वीडियो वैन के जरिए 50 दर्शकों के साथ हो सकती है कैंपेनिंग

-हर चुनाव प्रचार के लिए स्टार कैंपेनर को छोड़कर 20 वाहनों को अनुमति 
-इन वाहनों में भी क्षमता के 50% व्यक्तियों को ही बैठने की इजाजत
-48 घंटे के बजाय अब 72 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार का थमेगा शोर
-मतदान के दिन अधिकतम दो वाहन में ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को इजाजत 
-मतगणना के दिन भीड़ न जुटे, इसकी व कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए डीईओ को उपाय करने होंगे
-हर पोलिंग स्टेशन पर एक हेल्थ वर्कर को कोविड-नोडल ऑफिसर के तौर पर करना होगा नियुक्त 
-1 अक्टूबर तक नाम जुड़वाने के लिए किए जा सकते हैं आवेदन 

7 दिन में इन आवेदनों का होगा डिस्पोजल: 
-चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद नहीं हटाए जाएंगे मतदाता सूची से नाम
-अलबत्ता 8 अक्टूबर को जुड़ जाएंगे नए मतदाताओं के नाम 

इन निर्देशों को विस्तृत रूप से सीईओ प्रवीण गुप्ता ने कलेक्टर्स और एसपी के साथ बैठक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में बताया अभी चुनाव आयोग की ओर से मतदान का समय घोषित नहीं किया गया है. इसके लिए आयोग निर्वाचन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर मतदान का समय जारी करेगा.

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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