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कप्तान ने दिया आदेश…यहां प्रेशर हार्न बजाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई….फिर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया धुंआधार अभियान
वाहन मालिकों को दो टूक..किया तो होगी कार्रवाई
बिलासपुर–पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के विशेष निर्देश पर पुलिस की संयुक्त टीम ने कोलाहल के खिलाफ अभियान चलाकर पोस्टर अभियान चलाया। बसों में स्टीकर चस्पा कर वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टर समेत बस संचालकों को ध्वनि विस्तार यंत्र पर अंकुश लगाने को कहा। खासकर प्रेशन हार्न के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। समझाइश देते हुए पुलिस टीम ने ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताया।
पिछले दिनों हाईकोर्ट रायपुर सड़क भ्रमण के दौरान पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने उच्च न्यायालय आवासी परिसर मुख्यमार्ग स्थित पुलिसिंग का जायजा लिया। इस दौरान रजनेश सिंह ने डीएसपी परिहार को स्टॉपर को व्यवस्थित कर वाहनों पर नियंत्रण का निर्देश दिया। साथ ही तेज हार्न के खिलाफ जागरूकता चलाने के अलावा कार्रवाई का आदेश भी दिया। हाईटेक बस स्टैंड से पेंड्रीडीह तक ध्वनि विस्तार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का भी पुलिस कप्तान ने आदेश दिया। बसों और ट्रकों में प्रेशर हॉर्न के उपयोग को सख्त प्रतिबंध लगाने की भी बात कही।
पुलिस कप्तान रजनेश सिंह के आदेश पर डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार ने टीम के साथ अभियान चलाते हुए प्रेशर हॉर्न के उपयोग को पूर्ण प्रतिबंध लगाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। बसों ट्रकों समेत अन्य वाहनों को रोकर डीएसपी ने ना केवल स्टीकर चिपकाया। बल्कि वाहन चालकों, बस संचालकों और ट्रक ड्रायवरों को निर्देश दिया कि प्रेशन हार्न समेत अनावश्यक ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग करने पर “कोलाहल प्रतिबंध” धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। क्षेत्र में हार्न का उपयोग करने पर पुलिस एक्शन से दो चार होना पड़ेगा।
बिलासपुर रायपुर मार्ग, उच्च न्यायालय,उच्च न्यायालय परिसर,हाईटेक बस स्टैंड से पेंड्रीडीह तक सभी प्रकार के हॉर्न, ध्वनि विस्तार पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभियान के दौरान डीएसपी की अगुवाई में टीम ने सभी प्रेशर हॉर्न निकलवाया। साथ ही ट्रैफिक हाइवे पेट्रोलिंग टीम को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर कार्रवाई का आदेश भी दिया