CG News: कलेक्टर और DEO के खिलाफ हाईकोर्ट से वारंट जारी, कर्मचारी को ग्रेच्युटी भुगतान न करने का मामला

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, List of selected candidates of District Judge (Entry Level) Direct Recruitment Examination released,
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CG News: सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक के ग्रेच्यूटी भुगतान के अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी(DEO )के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। अवमानना में मामले में याचिका लगने के बाद दोनों अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है।

याचिकाकर्ता एस भास्करराव अनुदान प्राप्त स्कूल भिलाई में सहायक शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें ग्रेच्यूटी भुगतान नहीं करने पर उन्होंने नियंत्रण अधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जिसमें उनके पक्ष में 10 लाख ग्रेच्यूटी देने के निर्देश दिए गए, पर उक्त भुगतान नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ने संपत्ति कुर्क कर राशि दिलाने के लिए कलेक्टर दुर्ग को आरआरसी जारी किया। लंबे समय बाद भी कुर्की की कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की। जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 60 दिवस के भीतर आरआरसी की कार्यवाही पूर्ण करके ग्रेच्यूटी भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश 8 फरवरी 2021 को कलेक्टर दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी को दिए थे।

हाईकोर्ट के आदेश के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं किए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई के बाद कलेक्टर दुर्ग व जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी दोनों अफसर अदालत में प्रस्तुत नहीं हुए ना ही उनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और ना ही उनका कोई प्रतिनिधि अधिकारी ही उपस्थित हुआ। मामले की सुनवाई जस्टिस पी सेम कोशी की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अदालत की अवमानना करने वाले दुर्ग कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए जमानती वारंट जारी किया है।

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