सैकड़ों करोड़ के लेनदेन के मामले में उच्च न्यायालय ने मांगा आयकर विभाग से ईडी सहित छत्तीसगढ़ पुलिस से तुरंत निर्देश

Shri Mi
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रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी )भिलाई नगर सुपेला स्थित यस बैंक की शाखा में एक खाते से हुए 165 करोड़ रुपए के लेनदेन का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय पहुंचा है। मामले में प्रार्थी प्रभुनाथ मिश्रा के निर्देश पर अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी और अन्य ने पूरे मामले की किसी प्रकार की जांच ना होने पर अपराधिक मामला कायम करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उच्च न्यायालय ने मामले में छत्तीसगढ़ शासन सहित पुलिस विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग को तत्काल निर्देश पत्र देने हेतु कहा है। इस मामले में खुर्सीपार भिलाई में दर्ज दो एफआईआर का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें पुलिस विभाग ने जनवरी 2020 से अब तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है।

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अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने बताया की इनकम टैक्स विभाग ने भी बकायदा एक पत्र जारी किया था लेकिन इसके बावजूद किसी प्रकार की जांच आरंभ नहीं की गई। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता को भी जल्द से जल्द निर्देश पत्र जमा करने कहा है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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