CG नाली घोटाला- तत्कालीन सीएमओ की जमानत अर्जी भी खारिज

Shri Mi
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मुंगेली। मुंगेली नगर पालिका के नाली घोटाला मामले में से 6 आरोपियों में चौथे आरोपी तत्कालीन सीएमओ विकास पाटले की भी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो गई। मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सहित तीन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। सभी आरोपी फरार हैं। जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विकास कुछ दिन के लिए चार्ज में आए उन्होंने ऐसा कमाल किया कि जिस फर्जी बिल को कोई सीएमओ करने की हिम्मत नहीं करता था। उस एक करोड़ के फर्जी बिल को सीएमओ ने रातों-रात भुगतान कर दिया।

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जबकि बताया जाता है कि उसे एककरोड़ के भुगतान में आधा भी मौके पर नजर नहीं आता है। नाली मामले में फर्जीवाड़ा कर तेरह लाख भुगतान मामले में कलेक्टर के निर्देश पर संलिप्त नगर पा,लिका अध्यक्ष संतू लाल सोनकर तत्कालीन सीएमओ विकास पाटले, जॉयस तिग्गा, सियाराम साहू ,आनंद निषाद ,सोफिया कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर ठेकेदार वसीम खान पर विभिन्न धाराओं धारा 420 ,34,120(ठ), 409 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज है। सभी आरोपी फरार हैं। तीन आरोपियों ने पूर्व में न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी ।जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था । चौथे आरोपी विकास पाटले की भी जमानत अर्जी खारिज की गई है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वतंत्र तिवारी ने जमानत का पुरजोर विरोध किया था

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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