TOP NEWS

CG Finance -वित्तीय वर्ष 2022-2023 के देयकों को पारित करने की अंतिम तिथि जारी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

CG Finance – राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022 2023 से संबंधित समस्त देयक कोषालय, उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 मार्च, 2023 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात वित्त विभाग की अनुमति से 31 मार्च 2023 तक ही देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) कोषालय, उपकोषालय में जमा किए जा सकेंगे। इस संबंध में 24 मार्च 2023 तक कोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा।

इस संबंध में वरिश्ठ जिला कोशालय अधिकारी प्रशांत खापर्डे ने बताया कि वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च, 2023 के पश्चात यदि कोई सहमति स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केन्द्रांश की राशि से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

राजभवन सचिवालय विधानसभा सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के अधीन गठित प्रकोष्ठ, प्राधिकरण, मुख्यमंत्री सचिवालय, निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयकों, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयकों पर भी उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा। समस्त कोषालय अधिकारी दिनांक 24 मार्च, 2023 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी [email protected] पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगें।

27 मार्च, 20023 से 31 मार्च, 2023 तक कोषालयों, उपकोषालयों द्वारा जारी किए गए धनादेशों की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार 31 मार्च, 2023 को संध्या 5.30 बजे तक अनिवार्यत वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री, मंत्री गण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।


Back to top button
close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker