एक खसरे का दोहरे फसल बीमा पर सभी प्रस्ताव होंगे निरस्त

Shri Mi
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राजनांदगांव। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत किसानों के द्वारा बैंकों एवं अन्य मध्यस्थों के माध्यम से फसल बीमा किया जा रहा है। जिसके तहत ऋणी किसान का संबंधित बैंक तथा अऋणी किसान का बैंक एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है जिसमें अभी मात्र कुछ ही दिन शेष रह गये हैं। पिछले कुछ वर्षो से देखने में आया है कि किसान के द्वारा एक ही खसरे का बैंक एवं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से दोहरा फसल बीमा किया जा रहा है या फिर दो अलग-अलग बैंकों से ऋण लेकर दोनों बैंकों से फसल बीमा कराया जा रहा है, साथ ही कुछ किसानों के द्वारा ऋणी कृषक के एवं अऋणी कृषक के रूप में भी एक ही खसरे का फसल बीमा कराया जा रहा है, जो कदाचित उचित नहीं है।

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योजना के प्रावधानुसार एक ही खसरे का दोहरा बीमा कराने की स्थिति में किसान के सभी प्रस्ताव को बीमा कंपनी के द्वारा रद्द किये जाने का अधिकार होता है। इसलिए दोहरा बीमा न कराएं अन्यथा सभी प्रस्ताव रद्द होगा, जिससे किसान को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ किसानों के द्वारा अपने सगे एवं रिश्तेदार के नाम से एक ही खसरे का फसल बीमा किया जाना पाया गया। इस प्रकरण में भी किसान के सभी प्रस्थाव निरस्त होंगे।

इसके लिए निम्न उपाय करें –
एक ही खसरे का दो बैंकों में ऋण होने की स्थिति में कोई एक बैंक को फसल बीमा नहीं किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र सहित बैंक को सूचना दें। सूचना नहीं दिये जाने की स्थिति में किसान के सभी प्रस्ताव रद्द होंगे। किसान का जिस बैंक में ऋण स्वीकृत हुआ है, वहां फसल बुआई प्रमाण पत्र देकर अपनी फसलों का बीमा कराना सुनिश्चित करें। किसान का भूमि जिस ग्राम में स्थित है, उसी ग्राम में फसल बीमा किया जाए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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