कांकेर।Case of selling paddy in a fake way: पखांजूर तहसील अंतर्गत बांदे क्षेत्र के धान खरीदी केन्द्र पी.व्ही. 84 में किसानों के रकबा में फर्जी तरीके से धान बेचने का मामला सामने आने पर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के निर्देशानुसार एसडीएम पखांजूर(SDM Pakhanjur) द्वारा ग्राम तिरलगढ़ के कृषक महंगूराम पिता रामाराम के कुल रकबा एवं बोये गये रकबा की जांच की गई। जिसमें उनके द्वारा 3.29 हेक्टेयर कृषि भूमि में धान की फसल लेने तथा धान की कटाई करते हुए एवं मिंजाई होना शेष पाया गया। कृषक महंगूराम द्वारा अपने कृषि भूमि से उत्पादित धान का विक्रय न किया जाकर अन्य कृषक से 80 क्विंटल धान का क्रय कर खरीदी केन्द्र पी.व्ही. 84 में धान पंजीयन के आधार पर टोकन लेकर विक्रय करना स्वीकार किया गया।
Case of selling paddy in a fake way: उनके इस कृत्य के कारण कृषि उपज मंडी समिति पखांजूर द्वारा मंडी अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत जब्त की कार्यवाही किया जाकर 80 क्विंटल धान के कुल कीमत 01 लाख 63 हजार 200 रुपये का पांच गुना मंडी शुल्क 24 हजार 480 रुपये, निराश्रित शुल्क राशि 326 रुपये, कृषक कल्याण शुल्क 3264 रूपये तथा समझौता रूपये 500 रूपये, इस प्रकार कुल 28 हजार 570 रुपये से दंडित किया जाकर वसूली की गई।