हमार छ्त्तीसगढ़

CG News-अनियमित पांच दुकानों को निगम ने किया सील,नोटिस के बावजूद नहीं ले रहे थे रूचि

CG News/बिलासपुर- नोटिस के बावजूद अनाधिकृत रूप से किए गए अपने निर्माण को नियमित नहीं कराने वाले पांच दुकानों को नगर निगम द्वारा सील कर दिया गया है। निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। नियमितीकरण के लिए बार बार अपील करने और नोटिस देने के बावजूद लोग रूचि नहीं ले रहे है,ऐसे लोगों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी.राज्य शासन द्वारा राज्य में अनाधिकृत रूप से निर्माण हुए भवनों के नियमितिकरण के लिए नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से भवन नियमितिकरण योजना लाया गया है। जिसके तहत बिलासपुर शहर में स्थित अनाधिकृत एवं अवैध निर्माण को नियमितिकरण के लिए शहर के अनियमित भवन मालिकों से निगम द्वारा लगातार अपील की जा रही है। इसके लिए  नगर पालिक निगम बिलासपुर द्वारा विगत दिनों 6 फरवरी को निगम कमिश्नर की मौजूदगी में चेम्बर आफ काॅमर्स के सदस्यो के साथ बैठक भी की गई थी।
बैठक में राज्य शासन के नियमितिकरण की योजना की जानकारी से चेम्बर आफ काॅमर्स के सदस्यो को अवगत कराया गया।  नियमितिकरण योजना के लाभ के लिए अपील के बाद भी रूचि नहीं दिखेने वालों को नोटिस देते हुए समय प्रदान किया गया था। समय अवधि बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण के लिए कोई पहल नहीं करने वालों के खिलाफ निगम कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें वृन्दावन परिसर में स्थितमनोज स्पोटर्स, बी.एम. स्टोर्स, मोहनलाल निचुमल, हुकुमत राय तथा लाला कश्यप मार्ग  में स्थित प्रकाश साड़ी हाउस को सील किया गया है।
इसके अतिरिक्त लाला कश्यप मार्ग  में ही संजय बेग हाउस, सूर्या गारमेंटस, घनश्याम चावला, शिवशंकर होजयरी, एम.एस. टेक्सटाइल्स, वर्षा होजयरी, संजीत गांधी, भूपेन्द्र सिंह गांधी, राधा स्वामी ट्रेडर्स तथा राजेन्द्र नगर में उपहार दुकान के अशोक बजाज, रायल स्वीट्स के अमर बजाज, गिरधर लाल बजाज को नियमितिकरण कराने हेतु 03 दिवस का समय प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त आने वाले दिनों में शहर के ऐसे सभी अवैध निर्माणों के  कार्रवाई की जाएगी जिनका निर्माण अवैध है और उनके द्वारा नियमितिकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया है। इसके लिए निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत ने सभी जोन कमिश्नर, अभियंताओं और राजस्व निरीक्षक को अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण का निरीक्षण कर नियमितीकरण के लिए अपील करने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है।

CG-अवकाश के लिए लेनी होगी अनुमति
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