आदेश के बावजूद नहीं किया ग्रेच्युटी का भुगतान

Shri Mi
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बिलासपुर। हाईकोर्ट ने अनुदान प्राप्त स्कूल के रिटायर्ड कर्मचारी की ग्रेच्युटी भुगतान और आरआरसी प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए थे। इसका पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर दुर्ग और जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता एस भास्कर राव और एम गोपाल कृष्ण मूर्ति अनुदान प्राप्त प्रवास आंध्र पाठशाला कैंप 1 भिलाई में कार्य करते हुए रिटायर हुए। ग्रेच्युटी की राशि नहीं मिलने पर नियंत्रण अधिकारी उपादान अधिनियम के यहां ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका प्रस्तुत की गई थी।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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