बिलासपुर।उच्च न्यायालय ने दुर्गेश कुमार को डिफ़ॉल्टर घोषित करने एवं लोन की रक़म वसूलने चल रहे मामले पर रोक लगायी है।मिली जानकारी अनुसार दुर्गेश कुमार ने लघु उद्योग के लिए एक लोन लिया था, हालाँकि कोविड तलबंदी के कारण रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को ऐसी पॉलिसी बनाने निर्देशित किया था,जिससे देनदारों को किश्त पटाने के लिए थोड़ा समय मिल सके।न्यायालय ने माना कि दुर्गेश कुमार भी ऐसी ही पॉलिसी के हितग्राही माने जाएँगे। जबकि, उनके बैंक ने बिना कोई मोहलत दिए उन्हें डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया और उनके विरुद्ध नोटिस जारी कर उन्हें जयपुर में मध्यस्थता हेतु उपस्थित रहने का आदेश दे दिया।न्यायालय ने कोविड परिस्थिति और उस पर जारी रिज़र्व बैंक के निर्देशों का परीक्षण करते हुए दुर्गेश के विरुद्ध चल रहे मध्यस्थता मामले में रोक लगा दी है।
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