मुंगेली।मुंगेली जिले के श्रमपदाधिकारी ने आज यहां बताया कि भारत सरकार ने मार्च 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के माध्यम से मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। जिसका लाभ शासकीय और अशासकीय संस्थानों, कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों एवं कर्मचारियों प्राप्त होगी। उन्होने अवकाश संशोधन का पालन समस्त कारखानों संस्थानों को किये जाने के लिए कहा है। उन्होने अवकाश संशोधन का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में दण्ड अथवा जुर्माना का प्रावधान होने की बात कहीं है।
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