जशपुर जिले मे भी इस तारीख तक बढ़ा LOCKDOWN,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,पढिए विस्तृत गाइडलाइन

Shri Mi
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जशपुर।जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। इसी तारतम्य में जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने जशपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 5 मई सुबह 6:00 से 15 मई रात 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपरोक्त अवधि में जशपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों और पेट्रोल पंप गैस एजेंसी को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मिली जानकारी के अनुसार इलेक्ट्रिशियन ,प्लंबर, घरों में जाकर एसी, कूलर ,पंखा सेनेटरी फिटिंग आदि कार्य कर सकेंगे। आटा चक्की की दुकान 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी।

जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण जिले अंतर्गत संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। उक्त अवधि में जशपुर जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय/शासकीय सार्वजनिक सार्वजनिक और निजी कार्यालय बंद रहेंगे.तथापि एटीएम ,टेलीकॉम, स्वास्थ्य विभाग पुलिस विभाग ,कोविडस के लिए राजस्व विभाग ,मनरेगा कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग, कृषि कार्य के लिए परिवहन को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। पंजीयन कार्यालय 50% कर्मचारी के साथ टोकन सिस्टम सायंकाल 5:00 बजे तक कार्य कर सकेंगे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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