नारायणपुर:LOCKDOWN अवधि में वृद्धि,हर शनिवार-रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन,पढिए जिले में 1 जून से मिलने वाली रियायतें,इन पर रहेगी रोक

Shri Mi
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नारायणपुर– कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पूर्व में जारी आदेश के तहत् संपूर्ण नारायणपुर जिले में 31 मई .2021 रात्रि 12 बजे तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144 में प्रदत्त षक्तियों के अधीन नारायणपुर जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र मंे छूट प्रदाय करते हुए कंटेनमेंट जोन घोशित किया था। आज हुई जिला स्तरीय बैठक मिें हुई चर्चा एवं जिले में लगातार कन्टेमेंट जोन घोशित किए जाने एवं प्रशासनिक प्रयासों के कारण कोरोना वायरस पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में गिरावट एवं संक्रमण दर में तुलनात्मक कमी के फलस्वरूप जिले में आर्थिक गतिविधियों को दृश्टिगत व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों में निम्नानुसार छूट के साथ संशोधित आदेश प्रसारित किया जाता है, जिसके तहत् नारायणपुर जिला के सम्पूर्ण क्षेत्रातंर्गत 1 जून 2021 से 15 जून 2021 तक कुछ रियायत के साथ पूर्ववत् कन्टेमेंट जोन घोशित किया जाता है। 01 जून 2021 से 15 जून 2021 तक नारायणपुर जिला की सम्पूर्ण सीमाएं सील रहेंगी। कन्टेमेंट तिथि में प्रत्येक षनिवार, रविवार को (सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, पशु चिकित्सालय, पैथालॉजी/क्लीनिक, लैब, पेट्रोल पंप, दुग्ध, न्यूज पेपर वितरण एवं पेयजल वितरण को छोड़कर) पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा।

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जिले में 01 जून 2021 से दी जाने वाली रियायतें:-
जारी आदेश में दी गयी रियायतों में सभी षासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की षर्त का कड़ाई से पालन कराने की अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग – अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु खाद्य नियंत्रक द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जावे। जिला नारायणपुर अंतर्गत सभी प्रकार की दुकानों/प्रतिश्ठानों को सोमवार से षुक्रवार तक समय प्रातः 8 बजे से षाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी जाती है। दुकानदार/संचालक अपने प्रतिश्ठान में मास्क एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था स्वयं करेगा एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार की दुकानदारों/संचालकों और उसमें कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे स्वयं और उनके परिवार के सदस्यों की जिनकी आयु 45 वर्श से अधिक है को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। 15 जून के पश्चात् संचालक/कार्यरत कर्मचारी के परिवार के सदस्य जिनकी आयु 45 वर्श से अधिक है वैक्सीनेशन नहीं होने पर दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

सभी व्यवसायिक प्रतिश्ठानों में सहज दृश्य स्थान में एक पोस्टर चस्पा करेंगे जिसमें यह स्पश्ट संदेश होगा कि बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को अंदर प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं न ही उन्हें कोई साम्रगी विक्रय की जायेगी।षर्तो का उल्लंघन करने तथा भीड़-भाड़ होने पर दुकानदार/संचालक स्वयं जिम्मेदार होगें तथा उन्हें एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चलान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को दो सप्ताह के लिए सील किया जावेगा। सभी पानठेला, चाट, समोसा, गुपचुप, चौपाटी, फास्ट-फूट इत्यादि के विक्रय पार्सल के माध्यम से ठेलों का संचालन की अनुमति होगी, किन्तु बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। षर्तो का उल्लंघन किए जाने पर तत्काल प्रभाव से अनुमति निरस्त की जावेगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण, ब्रेड विक्रेता तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः  7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे से 7 बजे तक की ही होगी।

स्थानीय एवं नजदीक के गांव से आने वाले फल, सब्जी के विक्रेताओं को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नारायणपुर द्वारा वार्डो में निर्धारित स्थानों पर ही फल, सब्जी विक्रय करने की अनुमति होगी। इस हेतु नगरपालिका अधिकारी पूरे षहर में पर्याप्त दूरी बनाते हुये प्वाइंट निर्धारित कर चूना से मार्किंग करेंगे। फल/सब्जी विक्रेता को उन्हीं स्थानों में विक्रय करने की अनुमति होगी। जिस हेतु समय प्रातः 08ः00 बजे से दोपहर 02ः00 बजे तक की होगी। उपरोक्त समयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी फल की दुकानें खुलेंगी। साथ ही समस्त सब्जी, फल विक्रेता को प्रत्येक 10 दिवस में कोविड जांच कराना अनिवार्य होगा।आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला के रेडी-टू ईट निर्माणकर्ता ईकाईयां प्रातः 9 बजे से संध्या 6 बजे तक अपना कार्य संचालित कर सकेंगी। पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियां सभी उपभोक्ताओं के लिए खोले जाने की अनुमति रहेगी। गैस एजेंसियॉं होम डिलीवरी को प्राथमिकता देवें। स्थानीय ऑनलाईन षॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिफकार्ट इत्यादि को प्रातः 10 बजे से षाम 6 बजे तक होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु षॉप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। ऑनलाईन सेवा एवं होम डिलीवरी में लगे हुए सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच कराना अनिवार्य होगा।सभी बैंकों को ए.टी.एम कैश रि-फिलिंग, अन्य सभी लेन-देन अथवा कार्यो हेतु अपने कार्यालयीन समय में खोलने की अनुमति रहेगी।

जिले मंे किसानों को खरीफ वर्श 2021-22 के लिए ऋण वितरण का कार्य किया जा सकेगा। जिसके लिए किसानों को एन पी एल तैयार करने आवश्यक दस्तावेज जैसे बी-1, ऋण पुस्तिका, ऋण मांग पत्र का प्राप्त करना एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर किसान का हस्ताक्षर हेतु आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को अनुमति दी जाती है।जिले के डाकघरों को महत्वपूर्ण डाक, पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। गौण वनोपज से संबंधित कार्य – संग्रहण, विपणन, भण्डारण एवं परिवहन कार्य तथा मनरेगा संबंधित समस्त कार्य की अनुमति होगी। समस्त मिलरों को धान का भण्डारण, मिलिंग एवं चॉवल को पीडीएस दुकानों तक परिवहन की अनुमति होगी। कन्टेमेंट अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य से अन्य जिले में प्रवास हेतु सीजी पास वांछित दस्तावेज सहित आवेदन करना होगा।

विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 30 निर्धारित की जाती है। उक्त कार्यों के लिए अनुमति हेतु आवेदनकर्ता कार्यक्रम में षामिल होने वाले व्यक्तियों के नाम सहित उनका पहचान पत्र/आधार कार्ड आवेदन में संलग्न करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सर्वप्रथम कोविड-19 का जांच कराना अनिवार्य होगा। जांच में कोविड-19 पॉजीटिव पाये जाने वाले व्यक्तियों को उपरोक्त कार्यक्रमों षामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इस षर्त के उल्लंघन किये जाने पर संबंधित व्यक्तियों अथवा आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।आदेशानुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट से केवल ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डायनिंग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी आर्डर समय रात्रि 9 बजे तक लिया जा सकेगा। तथा आम जनता हेतु होम डिलवरी रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लघंन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंटस को नियमानुसार एक सप्ताह हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे इन कर्यो में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हॉस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। जरूरत मंदो को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु इच्छुक संस्थाओं/एनजीओ /व्यक्तियों को कोरोना बचाव हेतु प्रसारित निर्देशो के तहत् एक समय में अधिकतम 04 व्यक्तियों को प्रातः 10 बजे से संध्या 6 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति से राहत सामग्री वितरण की अनुमति होगी। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी। यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना/पुलिस चौकी एवं कोविड-19 में ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।

इसके अतिरक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अन्य षासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले रहेगें परन्तु आम जनता के लिये प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी षासकीय कार्यालय में आम जनता द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने हेतु ड्राप बाक्स की व्यवस्था रखेगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन डाल सकेंगे। तथापि कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। सभी निर्माण कार्य कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ चालू रखने एवं निर्माण संबंधित सामग्री के परिवहन की अनुमति दी जाती है। लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर खुले रहेंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लघंन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जावेगी। षासन के निर्देशानुसार कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन करते हुए देशी/विदेशी षराब दुकान का संचालन किया जा सकेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

जिले में प्रतिबंधित गतिविधियॉ:-
प्रत्येक षनिवार व रविवार को सम्पूर्ण दुकाने पूर्णतः बंद रहेगीं। परन्तु आवश्यक सेवा यथा पेट्रोल पम्प, अस्पताल, मेडिकल दुकान, पी.डी.एस. दुकान, दूध, फल, पेट षॉप, एल.पी.जी. गैस, न्यूज पेपर, सब्जी एवं अन्य आवश्यक सेवाएं षनिवार एवं रविवार को भी संचालित रहेगीं। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सभी पार्क, तथा अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे। जिले के नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक हाट-बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। षासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडकर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त षैक्षणिक गतिविधियॉं बंद रहेगी। नारायणपुर जिला अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को माइक्रो कन्टेन्मेंट जोन घोशित होने की दशा में रियासतें लागू नहीं होंगी एवं समस्त गतिविधियॉ प्रतिबंधित रहेंगी। कन्टेन्मेंट अवधि के दौरान सायं 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान होटल एवं रेस्टोरेंटस से आम जनता हेतु होम डिलवरी रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा।

इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्श से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। व्यावसायिक संस्थानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 सैम्पलिंग टीम द्वारा कभी भी सैम्पलिंग की जा सकती है, संबंधित व्यक्तियों को सैम्पलिंग कराना अनिवार्य होगा, मोबाईल सर्विलेंस टीम भी समय-समय पर कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित कराने हेतु भ्रमण पर रहेगी एवं उनके द्वारा नियमानुसार चालानी/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिश्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 01 जून 2021 से दिनांक 15 जून 2021 रात्रिः 10 बजे तक प्रभावशील होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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