CG मंत्रालय के चपरासी दिखेंगे निर्धारित ड्रेस कोड में, आदेश जारी, न मानने वालों को माना जायेगा अनुपस्थित

Shri Mi
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अब मंत्रालय में वहां के चपरासी निर्धारित ड्रेस कोड में दिखेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। आदेश का पालन नही करने वालो को अनुपस्थित मानकर कार्यवाही की जा सकती है।सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में स्प्ष्ट उपबंध है कि जिन कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्धारित ड्रेस कोड में ही कार्यालय आना चाहिए। खबरों के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े यहाँ क्लिक कीजिये।

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बावजूद उसके मंत्रालय में पदस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्दी कपड़ा भत्ता, सिलाई भत्ता,वर्दी धुलाई भत्ता प्रतिमाह प्राप्त करने के बाद भी वर्दी में मंत्रालय नही आते। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी में मंत्रालय आने का निर्देश जारी किया है। साथ ही चेतावनी जारी की गई है कि निर्देश का उल्लंघन होने पर और वर्दी में मंत्रालय नही आने पर कर्मचारी को कार्य से अनुपस्थित माना जा सकता है। 

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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