बिलासपुर। हाई कोर्ट अवमानना नोटिस मिलने के साथ ही बीईओ ने व्याख्याता पति पत्नी को बकाया वेतन का संपूर्ण भुगतान कर दिया। कोर्ट ने 2 महीने में मामले के निपटारे के निर्देश दिए थे। यह अवधि बीतने के बाद फिर अवमानना याचिका दायर की गई थी। डीके कौशिक और उनकी पत्नी कमलेश व्याख्याता एल्बी के पद पर गवर्नमेंट हाई स्कूल पोलमपल्ली विकास खंड कोंटा जिला सुकमा में पदस्थ है। इन दोनों ने नवंबर 2016 में चिकित्सा अवकाश लिया था। बार-बार निवेदन के बावजूद बीईओ द्वारा दोनों को नवंबर महीने का वेतन भुगतान नहीं किया गया। इस से पीड़ित होकर दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की।
हाईकोर्ट ने आदेशित किया कि व्याख्याता दंपत्ति का बकाया वेतन भुगतान 2 महीने के भीतर करें।लेकिन यह अवधि बीतने के बाद भी बीईओ कोंटा द्वारा वेतन का संपूर्ण भुगतान नहीं किया। इस पर अवमानना का मामला दायर हुआ। मामले में सुनवाई करते हाईकोर्ट ने बीईओ को अवमानना नोटिस जारी किया था । नोटिस मिलते ही आवेदकों को बकाया वेतन का संपूर्ण भुगतान कर दिया गया। उक्त जानकारी याचिकाकर्ता के माध्यम से कोर्ट को करा दी गई हैं।