बालोद। जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर कलेक्टर जनमेजय महोबे ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए जिले को आगामी 26 अप्रैल तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन के साथ ही लॉकडाउन कर दिया ।जिसके तहत सभी निदेश पूर्व बाद रहेंगे ।लेकिन कंडिका क्रमांक 5 के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां ,थोक फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन फल, सब्जी, दाल ,चावल आटा तेल नमक की गली मोहल्लों में विक्रय की अनुमति केवल ठेले वालों को होम डिलीवरी के माध्यम से सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक होगी।
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