नारायणपुर-कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अंतर्गत धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला नारायणपुर में लागू प्रतिबंधों-सीमाओं में छूट प्रदाय करते हुए विवाह, अंत्योष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई थी। आंशिक संशोधन उपरांत अब विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित करने एवं शामिल होने वाले व्यक्तियों तथा अंत्योष्टि, दशगात्र मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गई है।