दो साल बाद पूर्ण पेंशन की मिली पात्रता

बिलासपुर। विभागीय जांच अधूरी रहने पर हाईकोर्ट ने कर्मचारी को दो वर्ष बाद पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र माना है। जस्टिस पी.सैम कोसी की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता को दो माह के भीतर एरियर्स  सहित पूर्ण पेंशन देने के निर्देश राज्य सरकार को जारी किए हैं।नगरीय प्रशासन विभाग से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद से 2017 में सेवानिवृत्त हुए याचिकाकर्ता एसएस  सोम के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने के कारण उन्हें केवल अंतरिम पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। उन्होंने अधिवक्ता विकास दुबे के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि पेंशन नियम-9 के उप-नियम 4 के अनुसार सेवानिवृत्ति के दो वर्ष बाद भी विभागीय जांच लंबित है तो पूर्ण पेंशन की पात्रता होती हैं।

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