तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण,GAD ने जारी किया पत्र,देखे आदेश की कॉपी

Shri Mi
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रायपुर। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10% का सीमा बंधन था ,प्रावधानित दस प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2022 तक शिथिल किया गया है। इस बाबत सचिव छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 22 मई को आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों का असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के असामयिक निधन होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग में स्वीकृत पदों के 10% से अधिक नहीं की जाएगी। शासन के ध्यान में आया कि तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर उन अनुकम्पा नियुक्तियों के लिए 10 प्रतिशत का सीमाबन्धन होने के कारण शासन के कतिपय विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध ना होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के कई प्रकरण लंबित है।

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जिसके बाद सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण की दृष्टि से राज्य शासन ने प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को 31 मई 2020 तक शिथिल किया है। शनिवार को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव द्वारा पत्र शासन के सभी विभाग,छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, सभी कमिश्नर व कलेक्टरो को जारी कर दिया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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