रिश्वतखोर बाबू पर गिरी गाज, अवैध वसूली की शिकायत पर कलेक्टर ने किया SUSPEND

Shri Mi
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बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में चिटफंड कंपनी के निवेशकों से राशि लिए जाने की शिकायत मिलने पर तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 02 को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। निवेशकों से राशि लिए जाने के मामले को कलेक्टर ने तत्काल संज्ञान में लिया और सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी पर कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक, कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने जिले के तहसील कार्यालय गुरूर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 किशोर कुमार भारती द्वारा चिटफं ड कंपनी के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए मूल दस्तावेज के साथ राशि लिए जाने की जानकारी मिलने पर मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और संबंधित के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई की।

             
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कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि किशोर कुमार भारती, सहायक ग्रेड-02 तहसील कार्यालय गुरूर, जिला बालोद का उपरोक्त कृत्य प्रथम दृष्टया छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित होने के फलस्वरूप उन्हें छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय बालोद निर्धारित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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