डबल स्नातक वालों के लिए JD का पत्र,विश्वविद्यालय अधिनियम का उल्लेख करते हुए दो विषय मे स्नातक को अपात्र करने का जारी किया निर्देश

Shri Mi
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जगदलपुर। दो विषय में स्नातक शिक्षकों के संबंध में संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर को पत्र जारी किया है.जारी पत्र में उल्लेख है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 कंडिका 30(xxx) के अनुसार उत्तीर्ण होने के पश्चात दो बार स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं है। लिहाजा सिर्फ एक विषय में स्नातक ही मान्य होगा। इसका मतलब ये है कि जिस विषय में पहले स्नातक किया गया है, वहीं विषय मान्य होगा।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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