Chhattisgarh-शहरी सरकार के लिए वोटिंग शुरू,पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है. प्रदेश के सभी जगहों पर  एक ही समय सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है.  जिसके लिए पोलिंग बूथ पर कड़ी सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मी तैनात हैं। सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चाक-चौबंद व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। उन्होंने लोकतंत्र की मजबूती के लिए निर्भीकता से वोट डालने की अपील की है।

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नगरीय निकायों में मतपत्र और मतपेटियों से होने वाले मतदान के लिए कुल पांच हजार 427 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इन मतदान केन्द्रों में कुल 40 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 20 लाख चार हजार 607 और महिला मतदाताओं की संख्या 20 लाख 303 है। तृतीय लिंग मतदाताओं की संख्या 443 है।

आम चुनाव वाले 151 नगरीय निकायों में दो हजार 840 वार्ड पार्षद और उपनिर्वाचन वाले दो नगरीय निकायों में तीन पार्षद चुने जाएंगे। कुल पांच हजार 427 मतदान केन्द्रों में से पांच हजार 399 मतदान केन्द्र आम निर्वाचन वाले नगरीय निकायों में और उपनिर्वाचन के लिए 28 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 में प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के कुल छह वार्डों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। उम्मीदवार की मृत्यु के कारण एक वार्ड में निर्वाचन स्थगित किया गया है। सभी अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन वापस ले लेने से रिक्त रह गए वार्डों की संख्या दो है। वहीं कुल तीन वार्डों में एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन में मतदाताओं को सुविधाजनक ढंग से मतदान करने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही 18 प्रकार के अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मतदाता परिचय-पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी और कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवी की फोटोयुक्त अंकसूची, बार काॅउसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार साॅफ्टवेयर SEC-ER द्वारा आॅनलाईन जेनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची में से किसी एक दस्तावेज के आधार पर मतदान किया जा सकता है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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