रायपुर।छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नया नियम जारी किया है।इसमें तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति के 10 फ़ीसदी सीमा बंधन को 1 वर्ष के लिए शिथिल कर दिया गया है।इससे आगामी 22 फरवरी 2020 तक तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की जा सकेगी।लेकिन इस आदेश में पुनः विघटित राज्य परिवहन के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नियम में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। तृतीय श्रेणी की अनुकंपा नियुक्ति में 10 फ़ीसदी सीमा बंधन होने से प्रदेश के कई जरूरतमंद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल रहा था।ऐसे में शासन ने 1 साल के लिए इस नियम को शिथिल कर नया नियम जारी किया है।CGWALL.COM के WhatsApp GROUP से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
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बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने पिछले दिनों मंत्री मोहम्मद अकबर से मिलकर विघटित राज्य के कर्मचारियों के लिए प्रभावी आदेश प्रसारित करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा था। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि प्रदेश में पूर्व में जारी जाए अनुकंपा नियुक्ति निर्देश में 2 बार 10 फ़ीसदी सीमा बंधन छूट दिए जाने से तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति हुई है।
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पुनः पिछले साल यह प्रतिबंध प्रभाव शील होने पर कई विभागों में तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पर प्रतिबंध होने से कई परिवार परेशान भी हुए।अब इस आदेश से तृतीय श्रेणी के पदों पर 22 फरवरी 2020 तक नियुक्ति की जा सकेगी।
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