रायपुर।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया है कि मतगणना के दौरान प्रत्येक राउंड के मतों की गिनती सभी टेबलों में एक साथ होगी। सभी टेबलों की गिनती पूरी करने के बाद ही अलगे राउंड की गिनती शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। ईवीएम की गिनती शुरू होने के पहले डाक मतों की गिनती शुरू होगी।सीईओ ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतगणना की तैयारियों तथा मतगणना प्रक्रिया के संबंध में बैठक की।
इस दौरान उन्होंने सुरक्षा इंतजाम प्रत्याशियों के चुनाव अभिकर्ताओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शी निर्देशोंए मतगणना प्रक्रिया तथा प्रत्याशियों के अधिकारों एवं दायित्वों पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को साझा किया। बैठक में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में सुब्रत साहू ने बताया कि ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक पूरी सुरक्षा के साथ लाया जाएगा तथा वो पूरा गलियारा सीसीटीव्ही कैमरे की निगरानी में होगा। मतगणना की शुरूआत डाक मतपत्रों की गिनती से होगी।
डाक मत की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। ईवीएम की मतगणना के बाद लॉटरी से निर्धारित एक मतदान केन्द्र के वीवीपैट के मतों की गितनी की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी द्वारा किसी भी राउंड की मतगणना के बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है जिसपर रिटर्निंग आॅफिसर द्वारा निर्णय लिया जाएगा। प्रत्येक राउंड की समाप्ति के पूर्व आब्जर्वर किसी भी कंट्रोल युनिट का मिलान ईवीएम के परिणाम से करेंगे।
सीईओ साहू ने बताया कि मतगणना केन्द्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केन्द्र में तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पर्यवेक्षकए जिला निर्वाचन अधिकारीए सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मीडिया के प्राधिकार पत्र प्राप्त प्रतिनिधियों को छोड़करप्रत्याशी,मतगणना एजेंट समेत अन्य अधिकारी भी मतगणना केन्द्र में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए भी मतगणना कक्ष में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा।
सीईओ ने बताया कि प्रत्याशी अथवा उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। पूरी मतगणना के दौरान पुलिस का कोई भी अधिकारी विशेष परिस्थिति को छोड़कर मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे।
सभी राउंड की मतगणना होने के बाद पाँच मिनट के अंदर प्रत्याशी अपनी शिकायत अथवा आपत्ति लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। बैठक के दौरान पार्टी प्रतिनिधियों ने कुछ सुझाव भी दिए जिन पर सीईओ ने भारत निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन उपरांत समाधान की बात कही।