रायपुर।राज्य सरकार ने निगम-मंडलों, आयोग व संपूर्ण अनुदान प्राप्त संस्थाओं के वेतन पुनरीक्षण के अंतर्गत एरियर्स के भुगतान के निर्देश दिये हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए 31 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया गया है। ऐसे में 1 जुलाई 2018 से नियमित भुगतान किया जा रहा है, जबकि 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक यानि कुल 30 महीने का ऐरियर्स बकाया है। उन एरियर्स को जारी करने का निर्देश जारी कर दिया गया है।जारी आदेश अनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 30 महीने का ऐरियर्स 6 समान किश्तों में अदा किया जायेगा। ये भुगतान छह समान वार्षिक किश्तों में अदा किया जायेगा। इन किश्तों की पहली किश्त जो जनवरी 2016 से मई 2016 तक की है।
उसके भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी किश्त के रूप में जून 2016 से अक्टूबर 2016 तक के एरियर्स का भुगतान 2019-20 में किया जायेगा। वहीं अन्य चार किश्तों के लिए समय बाद में निर्धारित किया जायेगा।
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