रायपुर।केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण घोषित देशव्यापी लाक डाउन में सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में नए नियम जारी किए हैं जिनमें 50-50 फीसदी कर्मचारियों को 1 दिन छोड़ अगले दिन कार्यालय बुलाने और अन्य कर्मचारियों से घर से काम करने का निर्देश दिया गया है। 19 मई 2020 को सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश सभी विभागों के भारसाधक सचिव, कमिश्नर ,कलेक्टर और विभागाध्यक्षों को दिए गए हैं। जारी निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में लागू लॉक डाउन अवधि में कार्यालयों के संचालन के संबंध में जारी निर्देशों की कंडिका-2 में एक तिहाई अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति के लिए रोस्टर के माध्यम से ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश दिए गए थे.सीजीवालडॉटकॉम न्यूज के व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
उक्त निर्देश में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सभी शासकीय कार्यालयों और विभागों के अंतर्गत निगम,मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाइयों तथा कार्यालयों में अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति 50% होगी. निर्देश यथावत रहेंगे.