CM के पूर्व सचिव की पत्नी पर शिकंजा ..हाईकोर्ट से आदेश..जांच में शासन को छूट

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह के विशेष सचिव अमन सिंह की पत्नी पर आपराधिक मामले की जांच होगी। हाईकोर्ट ने शासन को आपराधिक मामले की जांच करने की छूट दी है।
 
              पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के विशेष सचिव अमन सिंह की पत्नी की साल 2005 में कमन्यूकेशन एंड केपेसिटी डेव्हलपमेंट में संविदा नियुक्ति हुई थी। इस दौरान यास्मिन सिंह का वेतन 35 हजार रूपये मासिक वेतन रहा। यास्मीन सिंह की संविदा नियुक्ति को एक एक साल कर बढ़ाया गया। साथ ही वेतन भी 35 हजार से बढ़ा कर 80 हजार किया गया।
 
                    सरकार बदलने के बाद यास्मीन सिंह की नियुक्ति के खिलाफ शासन से शिकायत की गई। शासन ने यास्मीन सिंह के खिलाफ सिविल एवं आपराधिक मामले की जांच प्रारंभ की। जांच के खिलाफ यास्मीन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यास्मीन के  खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा था।
 
                  सोमवार मामले में फिर सुनवाई हुई। शासन की ओर से जवाब पेश किया गया। शासन की तरफ से बताया कि उनके खिलाफ सिविल और क्रिमनल जांच चल रही है। आपराधिक मामले की जांच पर रोक नही लगाई जा सकती है। अभी सिर्फ जांच की जा रही है। इसलिये मामले की जांच पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। हाई कोर्ट ने सुनवाई  के बाद शासन को क्रिमनल मामले की प्राम्भिक जांच करने की छूट दी है। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि शासन सिर्फ जांच कर सकती है। 
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