बिलासपुर—- कलेक्टर डॉ.सारांश मित्तर ने आदेश जारी कर कुछ शर्तों के साथ लाकडाउन का ताला खोल दिया है। आदेश में सामान्य परिस्थियों में भी एसओपी, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया है। नाइट कर्फ्यू को बरकरार रखते हुए पुराने आदेश के शर्तों को ढीला किया है।
आदेश में मैरीज हाल में कोविड प्रोटोकाल को कड़ाई से पालन किए जाने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार हॉटल, बार, रेस्टोरेन्ट रात्रि 10 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा घरों को पचास प्रतिशत बैठक के साथ संचालन की अनुमति होगी।
आदेश में बताया गया है कि छात्रों के लिए स्कूल कालेज बन्द रहेंगे। छात्रावास में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी ही रहेंगे। जूलू, रैली ,धरना प्रदर्शन और राजनैतिक खेल, सांस्कृति और धार्मिक आयोजन पर प्रतिबन्ध रहेगा। सभी प्रकार की दुकाने रात्रि 8 तक खुलेंगे।