नारायणपुर। जिले की जनपद नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक में पारिश्रमिक भुगतान को लेकर मिल रही शिकायतों को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया। ग्राम पंचायत बावड़ी सचिव को जांच के पश्चात दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया। एसडीओ से मिले जांच प्रतिवेदन में कहा गया है सचिव द्वारा पीएम आवास योजना की मजदूरी राशि का भुगतान 3 अप्रैल 2020 से लंबित रखना और 342 दिन देरी से भुगतान करना कार्य के प्रति लापरवाही और वित्तीय अनियमितता को दर्शाता है। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपिनिय नियम 1999 के बाद दो नियम 4 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1995 नियम 3 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है ।
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