बिलासपुर— दो महीने पलहे व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी भवन में जनता कांग्रेस नेता से मारपीट के आरोपी कांग्रेस नेता अकबर खान को कोर्ट से जमानती मिल गयी है। जमानत मिलने से कुछ देर पहले ही अकबर खान को तारबाहर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश गंगा पटेल की अदालत से अकबर खान को जमानत मिल गयी है। तारबाहर पुलिस ने अकबर को कब पकड़ा और कोर्ट में कब पेश किया किसी को भनक भी नहीं लगी।
मालूम हो कि जनता कांग्रेस नेता विक्रांत तिवारी की शिकायत पर तारबाहर थाने में 12 अक्टूबर 2017 को कांग्रेस नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। विक्रांत तिवारी ने पुलिस को बताया कि व्यापार विहार स्थित त्रिवेणी सभागार में अधिराज बिल्डर के खिलाफ 12 अक्टूबर को जनसुनवाई हो रही थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता ने हमला कर दिया। जिसके कारण सिर पर चोट पहुंची है।
जनता कांग्रेस नेता विक्रांत तिवारी की शिकायत पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर घायल अवस्था में सिम्स में भर्ती कराया गया। करीब 15 दिनों के इलाज के बाद विक्रांत को सिम्स से रीलिव किया गया। मामले में अमित जोगी ने पुलिस कप्तान से मिलकर अकबर खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। इसके अलावा धारा 327 के तहत कार्रवाई करने को कहा था। अमित जोगी ने पुलिस कप्तान से मिलकर बताया था कि कि अकबर को बचाने के लिए धारा 327 हटाने की साजिश हो रही है। जिसे किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा।
इस दौरान जनता कांग्रेस नेताओं ने कई बार अकबर खान को गिरफ्तार करने की मांग की। मंगलवार को देर शाम तारबाहर पुलिस ने अकबर खान को गिरफ्तार न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश गंगा पटेल की अदालत से कांग्रेस नेता अकबर को जमानत भी मिल गयी है।
जनता कांग्रेस नेता विक्रांत तिवारी की शिकायत पर अकबर खान पर 294,506,329,34,147 आईपीसी 327 का मामला दर्ज किया गया था।
गिरफ्तारी के बाद जमानत
तारबाहर थाना प्रभारी ने बताया कि कांग्रेस नेता को मंगलवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने अकबर खान को जमानत पर रिहा कर दिया है।