रियल स्टेट कारोबारियों की सम्पत्ति होगी कुर्क..करीब 82 लाख से अधिक राजसात का आदेश..तीनों कम्पनियों के संचालकों पर होगी कार्रवाई

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—जिला सत्र न्यायालय से आदेश के बाद जांजगीर-चांपा कलेक्टर ने विनायक होम्स रियल स्टेट समेत तीन चिटफण्ड कम्पनियों के संचालकों की सम्पत्ति कुर्की का आदेश दिया है। जिला प्रशासन जांजगीर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी, गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी और कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के संचालकों की संपत्ति की कुर्की होगी। तीनों कंपनियों के संचालकों की कुल 81 लाख 49 हजार 777 रुपये संपत्ति को राजसात किया जाएगा। कुर्की की गयी सम्पत्ति से मिलने वनाली राशि को निवेशकों को वापस किया जाएगा।
 जांजगीर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विनायक होम्स रियल इस्टेट कंपनी के संचालक जितेन्द्र बिसे का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जितेन्द्र बिसे चिटफण्ड कंपनी के माध्यम से निवेशकों का रकम दोगुनी करने का झांसा देकर रूपए कंपनी में जमा कराता था। कुछ समय बाद निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया। निवेशकों की शिकायत पर थाना चांपा में जितेन्द्र बिसे के खिलाफ आईपीसी की धारा 420,409,34, निक्षेपकों का हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 और ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। मामले में जिला सत्र न्यायालय जांजगीर ने कंपनी संचालक के नाम से ग्राम पेण्ड्री थाना जांजगीर स्थित खसरा नंबर 350/6 रकबा 1.11 एकड़ अनुमानित कीमत 13 लाख 84 हजार एक सौ उन्तीस रूपये को कुर्क करने का आदेश दिया है। 
 इसी तरह गरिमा होम्स एवं रियल स्टेट एलाईड कंपनी का संचालक बनवारी लाल कुशवाहा अपनी चिटफण्ड कंपनी में रकम दोगुना का झांसा देकर रूपया जमा करवया। और बाद में कम्पनी संचालक निवेशकों का पैसा लेकर फरार हो गया। थाना चांपा में निवेशकों की शिकायत पर आईपीसी की धारा 420,409,34  निक्षेपकों का हितो का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 एवं ईनामी चिटफण्ड एवं धन परिचालन अधिनियम 1978 की धारा 3,4 एवं 05 पंजीबद्ध किया गया। कंपनी के संचालक के नाम से ग्राम कोसमंदा स्थित खसरा नंबर 1456/8 रकबा 1.30 एकड़/ 0.540 हेक्टेयर जमीन है। कोर्ट ने अपने फैसला में करीब बावन लाख पांच हजार रूपये रूपये की जमीन को कुर्क का आदेश दिया है। 
 जांजगीर पुलिस के अनुसार कोलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक रतन कुमार मांझी  ने भी चिटफण्ड कंपनी संचालित कर निवेशकों से दोगुना रकम देने के आश्वासन पर रकम जमा करवाया। कुछ समय सब कुछ ठीक चलता रहा। बाद में कम्पनी पैसा लेकर फरार हो गया। मामले में विभिन्न धाराओं के तहत कम्पनी के खिलाफ दर्ज किया गया। मामले में कोर्ट ने कंपनी संचालक के नाम से ग्राम तेंदुआ तहसील नवागढ़ में भूमि खसरा नंबर 189/1 ग रकबा 2.50 एकड और  189/ 1/ छ 0.25 एकड़ जमीन जब्त करने को कहा है। बतायी जमीन की कुल कीमत करीब 15 लाख 60 हजार छः सौ 48 रूपये हैं।
आईजी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर तीनों संचालकों की सम्पत्ति को राजसात का निर्देश गया है। बरामद सम्पत्ति की बिक्री कर निवेशकों की  जमापूंजी लौटाया जाएगा।
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