बिलासपुर।बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिलासपुर ज़िले में भी दुकानों के खुलने व बन्द होने का आदेश लागू हो गया है। अब से कुछ देर पहले जारी आदेश में ज़िला प्रशासन ने बिलासपुर ज़िले में धारा 144 प्रभावी करते हुए दुकानों के चालू और बंद होने के समय को निर्धारित कर दिया है।दुकानों को लेकर ज़िला प्रशासन ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानें रात 9 बजे बंद हो जाएँगी, जबकि रात दस बजे तक रेस्टोरेन्ट हॉटल ढाबा इनडोर सेवा दे सकेंगे वही रात 11.30 तक इन जगहों से टेक अवे या कि होम डिलवरी की सुविधा दी जा सकेगी।
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