सहायक शिक्षक भर्ती में न्यूनतम अंक निर्धारण सही,हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज की

Shri Mi
1 Min Read

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती के लिए तय किए गए व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नियमों को सही बताते हुए इसके खिलाफ दायर अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दी है।हाईकोर्ट में नमिता दीवान और कई अन्य ने याचिका दायर कर कहा था कि वे व्यापमं के माध्यम से आयोजित सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। शासन ने इसमें बीएड और टेट उत्तीर्ण होने के साथ 12वीं तथा स्नातक में 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक की पात्रता तय की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि था कि हमारा 12वीं तथा स्नातक में अंक 50 प्रतिशत से कम है किंतु व्यापमं की परीक्षा मेरिट में पास की है। इसलिए शासन को 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता को शिथिल कर उनका चयन करना चाहिए।

Join Our WhatsApp Group Join Now

जस्टिस एन के व्यास की बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि शासन ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही न्यूनतम अंक का नियम बनाया है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत ये नियम बंधनकारी हैं। कोर्ट ने याचिकाएं खारिज कर दी।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close