बिलासपुर।Principal promotion process: हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए प्राचार्य पदोन्नति पर आगामी सुनवाई तक अंतरिम रूप से रोक लगाने का आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य पद हेतु पदोन्नति प्रक्रिया से एलबी संवर्ग को अलग रखा जा रहा है। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता राम गोपाल साहू ने अधिवक्ता अनूप मजूमदार के माध्यम से याचिका पेश की। याचिका में उन्होंने कोर्ट में यह बात रखी कि याचिकाकर्ता 1998 से लगातार वर्तमान व्याख्याता पद पर कार्यरत है और यदि प्राचार्य की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है.
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जिसमें एल्बी संवर्ग के कोटे को प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया में छोड़ा जा रहा है। तब स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद पर जो पदोन्नत होंगे वह एलबी संवर्ग से हमेशा आगे हो जाएंगे।इस पूरी पदोन्नति प्रक्रिया में याचिकाकर्ता के लिए प्राचार्य के पद पर प्रतिबंधित रोक लग जाएगी और ठहराव हो जाएगा।